दिल्ली हिंसा : उमर खालिद की परिजनों से मिलने के अनुरोध वाली याचिका खारिज
दिल्ली हिंसा : उमर खालिद की परिजनों से मिलने के अनुरोध वाली याचिका खारिज

दिल्ली हिंसा : उमर खालिद की परिजनों से मिलने के अनुरोध वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने पुलिस हिरासत के दौरान अपने परिवार से मिलने की इजाजत मांगी थी। खालिद को कड़े आतंकवाद रोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) क्लिक »-doonhorizon.inIndiafeed.xml

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in