दिल्ली दंगा: पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की चार्जशीट पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया
दिल्ली दंगा: पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की चार्जशीट पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया

दिल्ली दंगा: पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की चार्जशीट पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया

नई दिल्ली, 21 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिला दाखिल चार्जशीट पर स्वतः संज्ञान ले लिया है। चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक ने ताहिर हुसैन समेत इस मामले के सभी आरोपियों को 28 अगस्त को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि ताहिर हुसैन के भड़काने की वजह से मुस्लिम समुदाय ने हिन्दु समुदाय पर पत्थर फेंका शुरु कर दिया। कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ राजद्रोह के मामले पर जरुरी अनुमति नहीं मिलने की वजह से उन धाराओं के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने कहा कि उसने राजद्रोह के मामले पर अभियोजन चलाने के लिए सक्षम प्राधिकार को 22 जून को पत्र लिखा था। लेकिन अभी तक जरुरी अनुमति नहीं दी गई है। अभी ये भी तय नहीं है कि जरुरी अनुमति कब मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगों के मामले की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट गठित करने का मकसद ही खत्म हो जाएगा अगर अनुमति मिलने में देरी होती है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन के लिए जरुरी अनुमति देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। कोर्ट ने अंकित शर्मा की हत्या के मामले में जिन आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया उनमें ताहिर हुसैन, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम, सलमान, नाजिम, कासिम और समीर खान शामिल हैं। ये सभी आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं। क्राईम ब्रांच की चार्जशीट में कहा गया है कि 24 और 25 फरवरी को ताहिर हुसैन ने अपने घर और चांद बाग पुलिया के पास मस्जिद से भीड़ का नेतृत्व किया और उसे सांप्रदायिक रुप दिया। चार्जशीट में कहा गया है कि अंकित शर्मा हत्या के लिए साजिश रची गई थी। अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के नेतृत्व में भीड़ ने खास रुप से टारगेट किया। खजूरी खास इलाके में ताहिर हुसैन के घर के बाहर वारदात हुई। शर्मा की हत्या के बाद भीड़ ने एक नाले में लाश फेंक दी। पुलिस ने दावा किया कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि कुछ लोग लाश नाले में फेंक रहे हैं। डॉक्टरों ने पाया था कि तेज धार वाले हथियार से 51 वार के निशान हैं। ताहिर ने ही चांद बाग इलाके में भीड़ को उकसाया। चार्जशीट में मुख्य आरोपी सलमान जिसकी मोबाइल कॉल ट्रेस की गई थी। दिल्ली हिंसा के मामले में पिछले 2 जून को क्राईम ब्रांच ने कड़कड़डूमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंट बताया गया है। दिल्ली पुलिस ने अंकित के पिता के बयान पर ताहिर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज किया है। ताहिर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 365, 201 और धारा 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उसके छत से काफी मात्रा में हिंसा में इस्तेमाल किए गए सामान बरामद किए गए। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in

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