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तेंदुए की खाल रखने के दोष में व्यक्ति को तीन साल कारावास

पिथैरागढ़ (उत्तराखंड), 27 फरवरी (भाषा) स्थानीय अदालत ने तेंदुए की खाल रखने के जुर्म में वन्यजीवों के एक तस्कर को शनिवार को तीन साल कैद की सजा सुनायी। सरकारी वकील पृथ्वीराज सिंह बनकोटी ने बताया कि पिथैरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधीर तोमर ने सुरेन्द्र सिंह को तीन साल कैद क्लिक »-www.ibc24.in

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