ताहिर हुसैन की एक मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई टली
ताहिर हुसैन की एक मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई टली

ताहिर हुसैन की एक मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई टली

नई दिल्ली, 22 सितम्बर (हि.स.)। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद ताहिर हुसैन की एक मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई टाल दी है। एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने दिल्ली पुलिस के वकील की तबीयत खराब होने के बाद इस मामलवे पर अगली सुनवाई 26 सितंबर को करने का आदेश दिया। ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों को लेकर कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये मामला दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 120 का है। एफआईआर में ताहिर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और 120बी के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 21 अगस्त को ताहिर हुसैन के खिलाफ एक दूसरी एफआईआर में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में ताहिर हुसैन समेत 15 लोगो को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया गया है। करीब एक हजार पन्नों की इस चार्जशीट में पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि हिंसा के वक्त आरोपी ताहिर हुसैन अपनी छत पर था। ताहिर हुसैन पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप है। चार्जशीट में कहा गया है कि हिंसा कराने के लिए ताहिर हुसैन ने एक करोड़ 30 लाख रुपये खर्च किए थे। ताहिर हुसैन के खिलाफ ईडी ने मनी लाउंड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है। ताहिर हुसैन के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। ईडी ने कई स्थानों पर छापा मारा जिसमें कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिले। ताहिर हुसैन के पास से व्हाट्स ऐप चैट, फर्जी बिल बरामद किए गए। ईडी ने कहा है कि ताहिर हुसैन ने आपराधिक साजिश रचते हुए कई कंपनियों के खाते से पैसे ट्रांसफर किए। इन पैसों से अपराध को अंजाम दिया गया। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in

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