तब्लीगी जमात मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
तब्लीगी जमात मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

तब्लीगी जमात मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली, 25 अगस्त (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने तब्लीगी जमात के 13 विदेशी नागरिकों के खिलाफ बिहार में दर्ज एफआईआर के मामले पर एक कोर्ट में सुनवाई की मांग करनेवाली याचिकाओं पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बिहार सरकार से एक हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई 31 अगस्त को करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में कई शहरों में केस दर्ज हैं ऐसे में एक कोर्ट में सुनवाई में समस्या आएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी एफआईआर को एक ही कोर्ट में इसलिए ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि ये एक ही शहर है। तब कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर बिहार सरकार को फैसला करना है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि तब्लीगी जमात के सभी विदेशी नागरिक पिछले मार्च से भारत में हैं। वे चाहते हैं कि मानवीय आधार किसी एक कोर्ट में ट्रायल करने की अनुमति दें। उन्होंने कहा कि पटना से दिल्ली में ट्रायल ट्रांसफर हो जाए तो अच्छा है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in

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