ड्राइविंग लाइसेंस न होने और हेलमेट ना पहनने पर एक ही व्यक्ति पर 30 हजार रुपए का जुर्माना
ड्राइविंग लाइसेंस न होने और हेलमेट ना पहनने पर एक ही व्यक्ति पर 30 हजार रुपए का जुर्माना

ड्राइविंग लाइसेंस न होने और हेलमेट ना पहनने पर एक ही व्यक्ति पर 30 हजार रुपए का जुर्माना

ट्रैफिक रूल तोड़ने पर एक व्यक्ति पर 30 हजार का जुर्माना जिला अदालत ने लगाया है। राजधानी के सीजेएम निशिथ खरे की कार्रवाई, स्मार्ट सिटी आईटीएमएस ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों के चालान पेश कर रहा है यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो बनवा लें। बिना लाइसेंस और हेलमेट क्लिक »-newsindialive.in

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