टू-जी स्पेक्ट्रम केस : सीबीआई और ईडी की जल्द सुनवाई की याचिका पर फैसला सुरक्षित
टू-जी स्पेक्ट्रम केस : सीबीआई और ईडी की जल्द सुनवाई की याचिका पर फैसला सुरक्षित

टू-जी स्पेक्ट्रम केस : सीबीआई और ईडी की जल्द सुनवाई की याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, 22 सितम्बर (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को टू-जी स्पेक्ट्रम केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और दूसरे आरोपियों को ट्रायल कोर्ट से बरी करने के फैसले के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जल्द सुनवाई करने के लिए दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस बृजेश सेठी की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी की ओर से कहा गया था कि जल्द सुनवाई की मांग के पीछे जनहित है। वहीं दूसरी तरफ ए राजा समेत दूसरे आरोपियों ने कहा था कि जल्द सुनवाई की मांग का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि हाईकोर्ट के दिशानिर्देश के मुताबिक कोरोना के संकट के दौरान बरी किए जाने के फैसले पर सुनवाई करने में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। पिछले 10 सितंबर को कोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था। पिछले 31 अगस्त को जब ये मामला जब जस्टिस बृजेश सेठी के पास सुनवाई के लिए आया था तो उन्होंने ईडी और सीबीआई को निर्देश दिया था कि वो सभी आरोपियों को याचिका की प्रति उपलब्ध कराएं। इसके पहले 14 अगस्त को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एएसजी संजय जैन ने कहा था कि इस मामले पर सुनवाई करनेवाले जस्टिस बृजेश सेठी सितंबर में रिटायर हो रहे हैं। ईडी ने कहा था कि इस मामले में सीबीआई की ओर से दलीलें पूरी हो गई हैं लेकिन कोरोना संकट की वजह आरोपियों की दलीलें पूरी नहीं हो पाई हैं। आरोपियों की दलीलें पूरी होने के बाद सीबीआई और ईडी को भी अपनी अतिरिक्त दलीलें पेश करने के लिए समय चाहिए। इस मामले में सीबीआई और ईडी ने ए राजा औऱ कनिमोझी समेत सभी 19 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 25 मई 2018 को कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट ने इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। जज ओपी सैनी ने कहा था कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा है कि दो पक्षों के बीच पैसे का लेन देन हुआ है। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in

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