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चाय नहीं बनाना पत्नी को पीटने के लिए पति को उकसाने का कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता: अदालत
मुंबई, 25 फरवरी (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला करने के मामले में 35 वर्षीय एक व्यक्ति की दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए कहा कि पति के लिए चाय बनाने से इनकार करना पत्नी को पीटने के लिए उकसाने का कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत क्लिक »-www.ibc24.in