केंद्र ने दिव्यांगजनों को राहत देने के लिए राज्यों को जारी की एडवाइजरी
केंद्र ने दिव्यांगजनों को राहत देने के लिए राज्यों को जारी की एडवाइजरी

केंद्र ने दिव्यांगजनों को राहत देने के लिए राज्यों को जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली, 13 नवम्बर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों को राहत देने के लिए शुक्रवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि एडवाइजरी के तहत दिव्यांगजनों के स्वामित्व वाले वाहनों और अमान्य कैरिज वाहनों के संबंध में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा दी जा रही विभिन्न छूट और सुविधा आदि का दायरा बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसके पहले 22 अक्टूबर को मंत्रालय ने सीएमवीआर,1989 के फॉर्म-20 में संशोधन के लिए जीएसआर 661(ई) जारी किया था। इस संशोधन के जरिए दिव्यांगजनों को, सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत जीएसटी और छूट वाहनों की खरीद, स्वामित्व और परिचालन के लिए मिलते हैं। नए संशोधन के जरिए दिव्यांगजनों को स्वामित्व संबंधित मुद्दों को सुलझाने में सहूलियत होगी और उनके लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेना भी आसान हो जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार/सुशील-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in