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कंपनियां जीएसटी के वार्षिक रिटर्न को स्व प्रमाणित कर सकेंगी, सीए से अनिवार्य ऑडिट की जरूरत नहीं
नयी दिल्ली, एक अगस्त (भाषा) अब पांच करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले माल एवं सेवाकर (जीएसटी) करदाता अपने वार्षिक रिटर्न का स्व प्रमाणन कर सकेंगे और उन्हें इसका चार्टर्ड अकाउंटेंट से अनिवार्य ऑडिट सत्यापन कराने की जरूरत नहीं होगी। अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने इस क्लिक »-www.ibc24.in