कंगना बंगला प्रकरण में हाईकोर्ट ने लगाई बीएमसी को फटकार
कंगना बंगला प्रकरण में हाईकोर्ट ने लगाई बीएमसी को फटकार

कंगना बंगला प्रकरण में हाईकोर्ट ने लगाई बीएमसी को फटकार

राजबहादुर यादव मुंबई, 24 सितम्बर (हि.स.)। कंगना रनौत के पाली हिल बंगले पर की गई तोड़ फोड़ की कार्रवाई पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने मुंबई नगर निगम को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में शिवसेना प्रवक्ता संजय राऊत व बीएमसी अधिकारी भागवंत लाटे को शपथपत्र पेश करने का समय बढ़ा दिया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। हाईकोर्ट में गुरुवार को न्यायाधीश एस.जे. काथावाला व न्यायाधीश रियाझ छागला के समक्ष कंगना रनौत के बंगले की सुनवाई शुरु हुई थी। इस मामले में संजय राऊत के वकील प्रदीप थोरात ने कोर्ट को बताया कि इस समय संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए शपथपत्र पेश करने के लिए उनके मुअक्किल को समय दिया जाए। हाईकोर्ट ने प्रदीप थोरात की मांग मान ली। इसके बाद मुंबई नगर के सहायक आयुक्त भागवंत लाटे के वकील अनिल साखरे ने भी समय बढ़ाने की मांग की। साथ ही उन्होंने इस मामले की सुनवाई सोमवार को किए जाने की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते समय बीएमसी ने बहुत जल्दबाजी दिखाई थी। कोर्ट ने कहा कि बारिश के समय अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई और वह उसी हालात में है। इसलिए इस मामले पर कल फिर सुनवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि कंगना रनौत के बांद्रा स्थित पालीहिल के बंगले को मुंबई नगर निगम ने 9 सितंबर को तोड़ फोड़ की कार्रवाई की थी। मुंबई नगर निगम की इसी कार्रवाई के विरोध में कंगना रनौत ने नुकसान भरपाई की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल किया है। इसी मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हो रही है। हिन्दुस्थान समाचार-hindusthansamachar.in

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