एआईएडीएमके सिंबल मामले में सुकेश चंद्रशेखर की जमानत याचिका खारिज
एआईएडीएमके सिंबल मामले में सुकेश चंद्रशेखर की जमानत याचिका खारिज

एआईएडीएमके सिंबल मामले में सुकेश चंद्रशेखर की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, 24 सितम्बर (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश के मामले में जेल में बंद दलाल सुकेश चंद्रशेखर की जमानत याचिका खारिज कर दिया है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच ने कहा कि आरोपी के खिलाफ जो आरोप हैं उनमें सात साल की सजा का प्रावधान है इसलिए ये कहना गलत है कि आरोपी ने हिरासत में एक अच्छा खासा समय काट लिया है। कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु पुलिस के एडीजीपी औऱ कानून और न्याय मंत्री के निजी सचिव एन सरवना कुमार की धारा 161 के तहत बयान दर्ज नहीं कराए गए हैं, इसके बावजूद आरोपी के खिलाफ वैज्ञानिक साक्ष्य औऱ बयानों के आधार पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 491, 468,471 के तहत केस चल रहा है जिनमें उसे सात सालों की सजा हो सकती है। ऐसे में ये आरोपी का ये कहना गलत है कि वो अपनी सजा अवधि का ठीक-ठाक समय हिरासत में पूरा कर चुका है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ इस मामले के अलावा बीस अन्य मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ मुंबई और दूसरे राज्यों में भी मामले दर्ज हैं। अकेले दिल्ली में आरोपी के खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं जिसमें एक मामले में उसके पास से एक करोड़ तीस लाख रुपये बरामद हुए थे। आरोपी के पास से पुलिस ने संसद सदस्य का फर्जी पहचान पत्र भी बरामद किया था। इस कार्ड के जरिये आरोपी संसद भवन में प्रवेश कर जाता था। एक मामले में सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने एक मामले में पेशी पर जाते समय साथ में एक गार्ड का मोबाइल लेकर एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को फोन कर कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट का जज है और वो आरोपी के पक्ष में फैसला दें। हाईकोर्ट पिछले 9 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुकेश चंद्रशेखर की ओर से पराग त्रिपाठी ने जबकि दिल्ली पुलिस की ओर से राहुल मेहरा ने दलीलें रखी थीं। सुकेश चंद्रशेखर की ओऱ से कहा गया कि जिन आरोपों के तहत उसे हिरासत में रखा गया है उसकी अधिकतम सजा तीन साल है जबकि वो दो साल तीन महीनों से ज्यादा समय से जेल में गुजार चुका है। हाईकोर्ट इसके पहले 1 जून 2019 को सुकेश की जमानत याचिका खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट पहले भी सुकेश की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। हाईकोर्ट ने कहा था कि मामला काफी गंभीर है क्योंकि उसके पास से राज्यसभा के एक सदस्य का फर्जी पहचान पत्र मिला था। हाईकोर्ट के पहले पटियाला हाउस कोर्ट तीन बार सुकेश की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 14 जुलाई 2018 को सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। सुकेश चंद्रशेखर को 16 अप्रैल 2017 को गिरफ्तार किया गया था। 17 नवंबर 2018 को पटियाला हाउस कोर्ट ने टीटीवी दिनाकरन के अलावा सुकेश चंद्रशेखर, मल्लिकार्जुन और वकील बी कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे। उसके खिलाफ दिनाकरन के लिए दोबारा पार्टी सिंबल निर्वाचन आयोग से दिलवाने के लिए 50 करोड़ की डील कराने का आरोप है। क्राइम ब्रांच ने सुकेश के यहां से एक करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की थी। क्राइम ब्रांच को दस करोड़ के हवाला लेन देन के सबूत मिले हैं। ये रकम चेन्नई, कोच्चि और चांदनी चौक रुट के जरिए डिलीवरी की जाती थी। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in

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