उन्नाव रेप केस : कुलदीप सेंगर की अपील पर सीबीआई को जवाब देने के लिए मिली 12 जनवरी तक की मोहलत
उन्नाव रेप केस : कुलदीप सेंगर की अपील पर सीबीआई को जवाब देने के लिए मिली 12 जनवरी तक की मोहलत

उन्नाव रेप केस : कुलदीप सेंगर की अपील पर सीबीआई को जवाब देने के लिए मिली 12 जनवरी तक की मोहलत

नई दिल्ली, 23 नवम्बर (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़ित के पिता की हिरासत में मौत के मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अपील पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को जवाब देने के लिए और समय दे दिया है। जस्टिस विभू बाखरु की बेंच ने सीबीआई को 12 जनवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले के जांच अधिकारी हाथरस मामले की जांच में व्यस्त हैं, इसलिए वे जवाब दाखिल नहीं कर पाए हैं। उन्होंने याचिका का जवाब देने के लिए और समय देने की मांग की। तब कोर्ट ने 12 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का समय दिया। सुनवाई के दौरान कुलदीप सेंगर की ओर से वकील कन्हैया सिंघल ने कहा कि सजा को निलंबित करने का पर्याप्त आधार है। 6 नवम्बर को हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया था। 13 मार्च को तीस हजारी कोर्ट उन्नाव रेप पीड़ित के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि जुर्माने की ये रकम पीड़ित को दी जाएगी। कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सात आरोपितों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर समेत सात दोषियों को उम्रकैद की सजा देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सेंगर ने कहा था कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे फांसी पर लटका दिया जाए औऱ उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया जाए। पिछले 4 मार्च को कोर्ट ने सेंगर समेत सात लोगों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने इस मामले के चार आरोपितों को बरी कर दिया था। रेप पीड़ित के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल, 2018 को मौत हो गई थी। 4 जून, 2017 को रेप पीड़ित ने जब कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया तो उसके बाद सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़ित के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था। जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में लड़की के पिता की मौत हो गई थी। 20 दिसम्बर, 2019 को पीड़ित से रेप के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़ित को देने का आदेश दिया था। तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी सेंगर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय-hindusthansamachar.in

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