इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. कफील खान की तुरंत रिहाई के आदेश दिए, भड़काऊ भाषण के आरोप में 6 महीने से जेल में हैं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. कफील खान की तुरंत रिहाई के आदेश दिए, भड़काऊ भाषण के आरोप में 6 महीने से जेल में हैं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. कफील खान की तुरंत रिहाई के आदेश दिए, भड़काऊ भाषण के आरोप में 6 महीने से जेल में हैं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. कफील खान की तुरंत रिहाई का आदेश दिया है। वे 6 महीने से मथुरा की जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने डॉ. खान के खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के आदेश को भी रद्द कर दिया है। कोर्ट ने रासुका लगाने और उसका समय क्लिक »-newsindialive.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in