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अवांछनीय वाणिज्यिक संचार को रोकने के लिए नियमन का कड़ाई से पालन कराया जाए: अदालत ने ट्राई से कहा

नयी दिल्ली, तीन फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को निर्देश दिया कि वह अवांछनीय वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) को रोकने के लिए 2018 में जारी किए गए नियमन का ‘‘पूर्ण रूप से और कड़ाई से’’ पालन कराए। अदालत ने भारत संचार निगम लिमिटेड क्लिक »-www.ibc24.in

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