अब 20 और राज्यों में वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत लाभार्थियों को रियायती खाद्यान्न का निर्बाध वितरण
अब 20 और राज्यों में वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत लाभार्थियों को रियायती खाद्यान्न का निर्बाध वितरण

अब 20 और राज्यों में वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत लाभार्थियों को रियायती खाद्यान्न का निर्बाध वितरण

नई दिल्ली, 18 जुलाई (हि.स.)। देश में वन नेशन, वन राशन कार्ड की सुविधा चार राज्यों में राशन कार्डों की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी के साथ बीते वर्ष अगस्त माह में शुरू की गई थी। तब से कुल 20 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्बाध राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह में शामिल किया गया है जो जून 2020 से प्रभावी है। इस प्रकार, यह सुविधा अभी 20 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के एनएफएसए कार्ड धारकों को मिल रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इन 20 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, मिजोरम, तेलंगाना, केरल, पंजाब, त्रिपुरा, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, दादरा तथा नागर हवेली, दमन तथा दीव, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। जबकि चार और राज्यों जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नगालैंड और उत्तराखंड में बहुत जल्द ही वन नेशन, वन राशन कार्ड के तहत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा देने के लिए जांच और परीक्षण का काम पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, अंतरराज्यीय लेनदेन के लिए आवश्यक वेब-सेवाएं और केंद्रीय डैशबोर्ड के जरिए उनकी निगरानी भी इन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सक्रिय हो गई हैं। शेष सभी राज्यो को मार्च 2021 से पहले इस योजना में शामिल कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रालय ने बताया कि वन नेशन, वन राशन कार्ड की सुविधा एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत शामिल सभी लाभार्थियों के खाद्य सुरक्षा अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का प्रयास है चाहे वे देश के किसी भी हिस्से में रहें। ऐसा सभी राज्यो के सहयोग से 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन (आईएम-पीडीएस)' पर चल रही केंद्रीय योजना के तहत राशन कार्डों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी को लागू करके किया जा रहा है। इस प्रणाली के माध्यम से, वैसे प्रवासी एनएफएसए लाभार्थी जो अक्सर अस्थायी रोजगार इत्यादि की तलाश में अपना निवास स्थान बदलते रहते हैं, को अब किसी अपनी पंसद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से अपने खाद्यान्न का कोटा उठाने का विकल्प दिया गया है। ऐसा एफपीएस में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) डिवाइस पर बायोमेट्रिक, आधार आधारित प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है। हिन्दुस्थान समाचार/अजीत/ बच्चन-hindusthansamachar.in

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