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अदालत ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए आरपीडब्ल्यूडी कानून के तहत रिक्तियों, आरक्षण का ब्योरा मांगा

नयी दिल्ली, एक अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से कहा है कि वह एक हलफनामा दाखिल कर सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2020 के लिए दिव्यांगजन अधिकार कानून के अनुसार अधिसूचित रिक्तियों की कुल संख्या और आरक्षण का ब्योरा उपलब्ध कराए। अदालत दिव्यांगों के अधिकारों क्लिक »-www.ibc24.in

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