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भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में वरवरा राव को मिली जमानत

मुंबई, 22 फरवरी (हि.स.)। बाॅम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में नक्सली कनेक्शन के आधार पर आरोपित किए गए वरवरा राव को सोमवार को जमानत दे दी। राव को उनकी खराब सेहत के आधार पर 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। जस्टिस एस.एस. शिंदे और जस्टिस मनीष पितले की बेंच ने वरवरा राव को मुंबई से छह महीने तक बाहर न जाने एवं जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। मामले की जांच एनआईए के जिम्मे है।कोर्ट ने कहा कि वरवरा राव को मुंबई में ही रहना होगा। पिछले साल जुलाई में वरवरा राव कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए जे.जे. अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय वरवरा राव के परिवार ने उनकी बिगड़ती हालत को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट के आदेश के बाद वरवरा राव को नानावटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट में वरवरा राव की जमानत के लिए फिर से याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सोमवार को राव को सशर्त जमानत दी है। यह मामला 31 दिसंबर 2017 को पुणे में हुए एल्गार परिषद के सम्मेलन में भड़काऊ भाषणों से जुड़ा हुआ है। इस सम्मेलन के अगले दिन भीमा कोरेगांव युद्ध स्मारक के निकट हिंसा भड़क गई थी। जांच एजेंसी का दावा है कि यह सम्मेलन उन लोगों ने आयोजित किया था जिनके संबंध नक्सलियों से हैं। हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर

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