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यूपी के उद्योगों ने मियावाकी पद्धति तकनीक अपनाना किया अनिवार्य

लखनऊ, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी कर उद्योगों के लिए जापानी मियावाकी वनरोपण तकनीक को अपनाना अनिवार्य कर दिया है। राज्य में कार्बन फुटप्रिंट पर अंकुश लगाने और औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन को ऑफसेट करने के लिए यह एक बड़ा नीतिगत बदलाव है। तकनीक के तहत, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने उद्योगों को एक उद्योग के स्वामित्व वाली कुल भूमि के 33 प्रतिशत क्षेत्र की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए न्यूनतम 150 वर्ग मीटर भूमि में उच्च घनत्व वाले सूक्ष्म वन उगाने की सिफारिश की है। वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, मनोज सिंह द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में लिखा गया है, मियावाकी वनीकरण तकनीक के लिए यूपीपीसीबी द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित की गई है। उद्योगों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, वृक्षारोपण की मियावाकी पद्धति बहुत प्रभावी है, क्योंकि इन बागानों में वायु प्रदूषकों को अवशोषित करने की क्षमता लगभग 10 गुना अधिक है। इसलिए, हरित पट्टी विकसित करने के लिए, औद्योगिक इकाइयों के लिए जापानी तकनीक को अपनाना अनिवार्य है। तकनीकी मार्गदर्शन संभागीय वन अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जाएगा जो मियावाकी पद्धति-आधारित वृक्षारोपण की बारीकी से निगरानी करेंगे। गुरुवार को जारी आदेश में आगे कहा गया है, अगर औद्योगिक इकाइयां आदेश का पालन करने में विफल रहती हैं, तो संचालन के लिए लाइसेंस रद्द करने सहित उचित कार्रवाई की जाएगी। मियावाकी जंगलों में, केवल मूल प्रजातियां जो मूल रूप से उस क्षेत्र में वन भूमि में पाई जाती हैं, विशेष रूप से तैयार वन लॉन मिट्टी में उगाई जाती हैं जिसमें कार्बनिक पदार्थ, जल प्रतिधारण और सूक्ष्मजीवों की संस्कृति के साथ रिसाव होता है। ऐसे वनों में 99 प्रतिशत से अधिक जीवित रहते हैं और उन्हें न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता होती है। इस पद्धति से उगाए गए जंगल 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं, 30 गुना सघन, 100 प्रतिशत जैव विविधतापूर्ण और प्राकृतिक होते हैं। पिछले एक साल में, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के कुकरैल, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गाजियाबाद में सूक्ष्म वन के साथ 19 हेक्टेयर से अधिक भूमि को कवर किया है। --आईएएनएस एसकेके/आरजेएस

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