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टूलकिट मामले में आरोपित निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत

मुंबई, 17 फरवरी (हि.स.)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने टूलकिट मामले में आरोपित निकिता जैकब को बुधवार को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने निकिता की अंतरिम जमानत की मांग स्वीकार करते हुए तीन सप्ताह तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मामले में निकिता जैकब और पुणे के इंजीनियर शांतनु एवं अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद निकिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में ट्रांजिट बेल की गुहार लगाई थी। इस मामले की मंगलवार को जस्टिस पी.डी.नाईक ने सुनवाई करके फैसला बुधवार के लिए सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस नाईक ने कहा कि आरोपित तीन सप्ताह के अंदर इस मामले में दिल्ली की अदालत में अपील कर सकती है। उल्लेखनीय है कि निकिता जैकब टूलकिट मामले में गिरफ्तार एक्टिविस्ट दिशा रवि की करीबी हैं। निकिता को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम कई दिनों से मुंबई में है और वह निकिता के घर एवं रिश्तेदारों के यहां तलाशी ले चुकी है। दिल्ली पुलिस की टीम इस मामले में निकिता से एक बार पूछताछ भी कर चुकी है, लेकिन अगले दिन पूछताछ पर बुलाने के बाद वे दोबारा उनके सामने हाजिर नहीं हुईं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने निकिता के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था। हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर-hindusthansamachar.in

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