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सरकार ने किया साफ; 2 लाख रुपए तक की ज्वैलरी खरीदने पर नहीं देना होगा कोई डॉक्यूमेंट
सोने-चांदी के डीलर्स से कहा गया था है कि ऐसे कस्टमर्स का KYC और ड्यू डिलिजेंस करें जो 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन करें वित्त मंत्रालय ने 28 दिसंबर को गोल्ड ट्रेड को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में लाने का नोटिफिकेशन जारी किया था क्लिक »-newsindialive.in