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अदालत ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के चयन पर केन्द्र का रूख पूछा
नयी दिल्ली, छह जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि पदों की संख्या विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए रिक्तियां की घोषणा किए बिना अखिल भारतीय सिविल सेवा मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों का चयन करना ‘मनमानी’ है। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि क्लिक »-www.ibc24.in