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केंद्र सरकार कोरोना से जान गंवाने वाले 39 पत्रकारों के आश्रितों को देगी पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता

नई दिल्ली, 16 फरवरी (हि.स.)। केंद्र सरकार कोरोना से जान गंवाने वाले 39 पत्रकारों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। केंद्र सरकार ने देशभर में कोरोना से जान गंवाने वाले 39 पत्रकारों के आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के संबंध में पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की पत्रकार कल्याण समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पत्रकार कल्याण समिति की सोमवार को हुई बैठक में जानकारी दी गई कि कोरोना से मृत पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए पत्रकार कल्याण कोष में लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान मोदी सरकार ने किया है। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि 39 पत्रकारों के परिजनों को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्रीय सूचना प्रसारण सचिव अमित खरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में अतिरिक्त सचिव नीरजा शेखर, संयुक्त सचिव विक्रम सहाय, पीआईबी के प्रधान महानिदेशक कुलदीप सिंह धतवालिया के साथ ही पत्रकारों के प्रतिनिधि सदस्य संतोष ठाकुर, अमित कुमार, उमेश्वर कुमार और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी से गणेश बिष्ट भी शामिल हुए। पत्रकार कल्याण समिति के सदस्य संतोष ठाकुर ने पत्रकारों की सहायता के लिए उपलब्ध कराई गई राशि के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय सूचना प्रसारण सचिव अमित खरे को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक पत्रकारों तक पहुंचे। इसके लिए सरकार ने हाल ही में जो कदम उठाए हैं, वह काफी सराहनीय है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि देश के सभी पत्रकारों के लिए केंद्र सरकार की पहल से टर्म और स्वास्थ्य बीमा योजना लाई जाए। इसके अलावा पत्रकारों को भी आयुष्मान भारत योजना का हिस्सा बनाया जाए। उन्हें इस योजना में शामिल करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। उन्होंने बताया कि पत्रकार कल्याण समिति के अंतर्गत पहली बार कोरोना से मृत होने वाले पत्रकारों के लिए सरकार ने आर्थिक सहायता का प्रावधान किया है। इसके लिए देश भर के पत्रकार पात्र हैं। अगर किसी पत्रकार की कोरोना से मृत्यु हो गई है तो उनके परिजन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पत्र सूचना ब्यूरो या प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके उपरांत पीआईबी के अधिकारी हर केस की जांच करते हैं. जिसके आधार पर सहायता राशि स्वीकृत की जाती है। संतोष ठाकुर ने बताया कि पत्रकार कल्याण समिति योजना के अंतर्गत गंभीर रूप से बीमार या फिर स्थाई रूप से अपंग हुए पत्रकार के अलावा असामयिक मृत होने वाले पत्रकार के परिजन केंद्रीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सूचना प्रसारण सचिव अमित खरे के निर्देश पर हाल ही में पीआईबी ने अपनी वेबसाइट पर भी पत्रकार कल्याण समिति का लिंक दिया था। इसके अलावा देश भर में स्थित पीआईबी के कार्यालयों के माध्यम से भी पत्रकारों से संबंधित इस योजना का प्रचार प्रसार किया गया था. जिसकी वजह से बड़ी संख्या में आवेदन हासिल हुए हैं। हिन्दुस्थान समाचार/सुशील/सुनीत-hindusthansamachar.in

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