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अभी भी विमानन रडार पर नहीं बढ़ता तापमान, वायु और ध्वनि प्रदूषण

नई दिल्ली, 24 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को निर्देश दिए जाने के एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन्होंने वायु प्रदूषण और उड्डयन के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। संयोग से, हवाई यातायात के कारण बढ़ते तापमान का मुद्दा भी अनसुलझा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुक्रवार को लोकसभा में हवाई यातायात के कारण तापमान में वृद्धि विषय पर एक प्रश्न के उत्तर में यह स्पष्ट किया है। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि वैश्विक उड्डयन से कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 2 प्रतिशत है। दिल्ली स्थित एनजीओ चेतना के अनिल सूद ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि वह टेक-ऑफ, लैंडिंग और टैक्सिंग के दौरान विमान द्वारा उत्सर्जित उत्सर्जन के निरीक्षण, मूल्यांकन, निगरानी के लिए एजेंसियों को निर्देश जारी करे। उन्होंने दिल्ली में हवाई अड्डे के आसपास की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रकटीकरण के लिए और विमान द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का आकलन और निगरानी को लेकर भी सवाल उठाए थे। याचिका में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए हवाई अड्डों के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन मार्गदर्शन मैनुअल से जानकारी प्राप्त की गई है, ताकि यह स्थापित किया जा सके कि कैसे केवल दिल्ली में 22 हजार मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की अनिर्दिष्ट मात्रा, पीएम-10, पीएम-2.5 और पीएम-1 का प्रतिदिन प्रभाव रहता है। इसके अलावा यातिका में यह मुद्दा भी उठाया गया कि ध्वनि प्रदूषण का स्तर पूरे दिन इतना अधिक होता है कि यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर रहा है। सूद ने कहा, हमारी मांग सरल है। सतत विकास और प्रदूषक भुगतान की प्रणाली शुरू की गई है। उपयोगकर्ता हवाई अड्डे का उपयोग करने के लिए भारी शुल्क का भुगतान कर रहे हैं, जिसे लैंडिंग फनल के तहत आने वाले घरों को इन्सुलेट करने पर खर्च करने की आवश्यकता है। हमने रात के कर्फ्यू की भी मांग की, जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रथा है। 12 फरवरी, 2020 को जनहित याचिका का निपटारा करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीपीसीबी और डीपीसीसी को निर्देश दिया था कि वे याचिका को एक प्रतिनिधित्व के रूप में मानें और याचिकाकर्ता के दावों को कानून, नियमों, विनियमों और सरकारी नीति के अनुसार तय करें। कहा गया था कि मामले के तथ्य यथाशीघ्र और व्यावहारिक हों। सूद बिना किसी लाभ के विभिन्न स्तरों पर इसका पालन कर रहे हैं। यहां तक कि लोक शिकायत मंच ने भी इसे डीपीसीसी और सीपीसीबी को भेजा, लेकिन कुछ नहीं हो सका। उन्होंने सीपीसीबी से सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत जानकारी मांगी, जिसने जवाब दिया कि एयर लेबोरेटरी, सीपीसीबी न तो विमान से उत्पन्न उत्सर्जन की निगरानी कर रही है और न ही विमान द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की मात्रा की। दिलचस्प बात यह है कि इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि परिवेशी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मापा नहीं जाता है। अपनी वेबसाइट पर, डीआईएएल ने दावा किया है कि उसके पास हवाईअड्डे के चारों ओर शोर के स्तर की निगरानी के लिए रनवे के सभी ²ष्टिकोणों में स्वचालित विमान शोर निगरानी प्रणाली है और शोर वाले विमानों की पहचान करने में सक्षम है और विमान ट्रैकिंग प्रणाली को विमान शोर निगरानी टर्मिनल के साथ स्थापित किया गया है। वायु प्रदूषण के संबंध में, डीआईएएल वेबसाइट में यह भी उल्लेख है कि ईंधन के रिसाव से बचने और तेल टैंकरों/ईंधन भरने वाले वाहनों की आवाजाही को कम करने के लिए, दिल्ली हवाई अड्डे ने समर्पित ईंधन हाइड्रेंट नेटवर्क सिस्टम विकसित किया है। --आईएएनएस एकेके/एएनएम

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