सुप्रीम कोर्ट से मिली तमिलनाडु सरकार को शराब की दुकानें खोलने की इजाजत
सुप्रीम कोर्ट से मिली तमिलनाडु सरकार को शराब की दुकानें खोलने की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट से मिली तमिलनाडु सरकार को शराब की दुकानें खोलने की इजाजत

नई दिल्ली, 12 जून (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को शराब की दुकान खोलने की इजाजत दे दी है। जस्टिस अशोक भूषण ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि वे आनलाइन या दुकान से सीधे शराब बेच सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि ये कोर्ट का काम नहीं है कि वो ये तय करे कि शराब कैसे बेची जाए, ये राज्य सरकारों को फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी थी जिसमें लॉकडाउन के दौरान सरकारी और मान्यता प्राप्त शराब की दुकानों को बंद करने और शराब की केवल आनलाइन बिक्री करने की अनुमति दी गई थी। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था हाईकोर्ट ने ऐसा दिशा-निर्देश जारी किया है जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है। रोहतगी ने कहा था कि कारपोरेशन दो बोतल आनलाइन बेच सकता है लेकिन दुकान से ज्यादा बेच सकते हैं। राज्य सरकार को बेचने की नीति तय करने का अधिकार है। रोहतगी ने आनलाइन शराब की बिक्री के आदेश का विरोध करते हुए कहा था कि ये कैसे संभव है। उसमें मिलावट के अलावा दूसरी शिकायतें हो सकती है। तमिलनाडु बड़ा राज्य है। किसी व्यक्ति को शराब खरीदने के लिए आधार कार्ड की क्या जरुरत है। हम शराब की डिलीवरी करने वाले पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। ऐसे तो दंगे हो जाएंगे, तमिलनाडु दिल्ली की तरह नहीं है। दरअसल तमिलनाडु में शराब की दुकानें खुलने के बाद दुकानों पर काफी भीड़ जुटने के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने पाया था कि इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और इससे कोरोना के संक्रमण का खतरा ज्यादा है। उसके बाद हाईकोर्ट ने सभी शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था और कहा था कि शराब की आनलाइन बिक्री की जाए। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in

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