सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई

नई दिल्ली, 31 जुलाई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने मार्च में इन वाहनों की बड़ी संख्या में बिक्री पर संदेह जताते हुए कहा कि मामले में गड़बड़ी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को बीएस-4 वाहनों की बिक्री के लिए लॉकडाउन के बाद दस दिनों की मोहलत वाले आदेश को वापस ले लिया था। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि लॉकडाउन के बाद दस दिनों में बेचे गए वाहनों का रजिस्ट्रेशन न किया जाए। कोर्ट ने कहा था कि अभी भी बीएस-4 वाहन की बिक्री की जानी कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा था कि वो डीलरों पर एक्शन ले सकते हैं, इसलिए 31 मार्च के बाद बेचे गए वाहनों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कोर्ट ने 24 जुलाई को बीएस-4 वाहनों को विदेश भेजने की इजाजत देने की मांग करने वाली याचिका भी खारिज कर दी थी। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत/बच्चन-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in