पूरे देश में कोरोना के इलाज की कीमत एक नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट
पूरे देश में कोरोना के इलाज की कीमत एक नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

पूरे देश में कोरोना के इलाज की कीमत एक नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 14 जुलाई (हि.स.)। कोरोना के इलाज की कीमत को नियंत्रित करने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सही है कि पूरे देश में इलाज की कीमत एक जैसी नहीं हो सकती लेकिन केंद्र के ज़िम्मेदार अधिकारी 16 जुलाई को याचिकाकर्ता और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों से मिलें और तय करें कि राज्यों को क्या निर्देश दिया जा सकता है। यह याचिका सचिन जैन ने दायर की है जिसमें कहा गया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों को कोरोना के इलाज की कीमत तय करने का दिशानिर्देश जारी किया जाए। सुनवाई के दौरान निजी अस्पतालों की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हर राज्य का अपना मॉडल है और सभी राज्यों की कीमतें एक समान नहीं की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि हर राज्य की कीमतों में अंतर है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि वो निजी अस्पतालों को ऐसा आदेश नहीं दे सकती है। हि्न्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत/बच्चन-hindusthansamachar.in

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