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फाल्कन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों के संरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली, 06 अप्रैल (हि.स.) । सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जैसलमेर में फाल्कन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों के संरक्षण के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुझाव दिया कि हाईपावर ट्रांसमिशन लाइन को हटाकर उन्हें अंडरग्राउंड करने के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाए। सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से वकील मनीष सिंघवी ने कहा कि हाईपावर ट्रांसमिशन लाइन को ग्रामीण क्षेत्रों में अंडरग्राउंड करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को अंडरग्राउंड किया जाए क्योंकि ये लाइन फाल्कन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे भारी भरकम पक्षियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इन पक्षियों के पंख दो मीटर के होते हैं, उन्हें सामने देखने में दिक्कत होती है। ऐसी स्थिति में वे हाईपावर ट्रांसमिशन लाइन से टकरा सकते हैं। याचिका रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एमके रणजीत सिंह ने दायर की है। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय

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