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यूपी में तुरंत पंचायत चुनाव कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली, 01 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में तुरंत पंचायत चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। वहां चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। हाथरस के जिला पंचायत अध्यक्ष विनोद उपाध्याय ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। वहां चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 30 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर लेने का आदेश दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 30 अप्रैल तक कराएं जाएंगे, जबकि ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव 15 मई तक कराने होंगे। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत

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