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बाघिन 'अवनी' मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली, 26 फरवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र के यवतमाल में आदमखोर करार देकर मारी गयी बाघिन अवनी के मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले को फिर से खोलना नहीं चाहते क्योंकि बाघिन को मारने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट से ली गई थी। पशु अधिकार कार्यकर्ता संगीता डोगरा का दावा था कि अवनी के आदमखोर होने के सबूत पोस्टमार्टम में नहीं मिले थे। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर अवनी को मारने का आदेश दिया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि बाघिन को पहले बेहोश कर रेस्क्यू सेंटर ले जाने की कोशिश हो लेकिन अगर मारने के अलावा कोई विकल्प न हो तो तभी उसे मारा जाए। कोर्ट ने कहा था कि मारने वाले को कोई पुरस्कार नहीं दिया जाए। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत

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