नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर के छात्र की मौत पर राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर के छात्र की मौत पर राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर के छात्र की मौत पर राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा

नई दिल्ली, 08 जुलाई (हि.स.)। 2017 में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के छात्र विक्रांत नगायच की रहस्यमयी मौत की सीबीआई जांच की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजस्थान सरकार को विक्रांत नगायच की मौत की जांच दो महीने में करने का आदेश दिया। कोर्ट ने पिछले 8 जून को राजस्थान सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया था। विक्रांत नगायच का शव 14 अगस्त 2017 को संदेहास्पद परिस्थितियों में जोधपुर के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पास रेलवे ट्रैक पर मिला था। नगायच रात में अपने दोस्तों के साथ खाना खाने निकला था। विक्रांत नगायच की मां नीतू नगायच ने याचिका दायर कर कहा है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर ने मौत की सूचना उन्हें देने में आनाकानी की। विक्रांत नगायच के दोस्तों के दबाव में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने विक्रांत नगायच के माता-पिता को सूचना दी। याचिका में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मीडिया से कहा कि विक्रांत ने डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर ली थी। स्थानीय पुलिस ने संदिग्धों को पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की। नीतू नगायच ने 2019 में राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की थी। पिछले फरवरी में हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को इस मामले की विस्तृत जांच का आदेश देकर उनकी याचिका का निस्तारण कर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले वह राजस्थान पुलिस का पक्ष सुनेगा उसके बात इस बात का पता चलेगा कि पिछले तीन सालों में इस मामले की जांच में क्या प्रगति हुई है। उसके बाद ही वह सीबीआई को केस ट्रांसफर करने पर विचार करेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत/बच्चन-hindusthansamachar.in

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