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सुप्रीम कोर्ट ने राजीव दहिया के खिलाफ जारी किया अवमानना का नोटिस

नई दिल्ली, 05 अप्रैल (हि.स.)। सुराज इंडिया ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव दहिया के खिलाफ 25 लाख का जुर्माना जमा नहीं करने के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर आज सुप्रीम कोर्ट ने दहिया के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने दहिया को 12 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने दहिया की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसे 26 मार्च को कोरोना का वैक्सीन दिया गया था इसलिए वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि दहिया जानबूझकर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। पिछले फरवरी में कोर्ट ने दहिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। दरअसल महत्वहीन मामलों को दाखिल करने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई 2017 में दहिया पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। सुराज इंडिया ट्रस्ट ने दस सालों में 64 जनहित याचिकाएं दाखिल की थीं जिसमें से ज्यादातर मामले खारिज हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए एनजीओ और उसके अध्यक्ष को ये सजा दी थी। तत्कालीन चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने एनजीओ और उसके अध्यक्ष राजीव दहिया पर याचिका दाखिल करने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी थी । कोर्ट ने कहा था कि आपने अब तक जितनी भी याचिकाएं दाखिल की सभी खारिज हुई हैं । आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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