supreme-court-dismisses-petition-seeking-to-control-conversion
supreme-court-dismisses-petition-seeking-to-control-conversion

धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

नई दिल्ली, 09 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने और काले जादू व अंधविश्वास को नियंत्रित करने की मांग करनेवाली याचिका खारिज कर दिया है। याचिका बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर किया था। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सरला मुद्गल केस का हवाला दिया गया था जिसके तहत केंद्र को एक धर्मांतरण-विरोधी कानून बनाने की व्यावहारिकता का पता लगाने का दिशानिर्देश जारी किया गया था। याचिका में कहा गया था कि गाजर और छड़ी, काले जादू का उपयोग कर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ऐसी घटनाएं पूरे देश में आम हैं। याचिका में कहा गया था कि इस तरह के धर्म परिवर्तन समाज के कमजोर तबके खासकर एससी-एसटी समुदाय से जुड़े लोगों का कराया जाता है। याचिका में कहा गया था कि जबरन धर्म-परिवर्तन न केवल संविधान की धारा 14, 21 और 25 का उल्लंघन है बल्कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। याचिका में कहा गया था कि केंद्र और राज्य सरकारें इन खतरों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने में नाकाम रही हैं। याचिका में कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में भी प्रावधान है कि राज्य अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले प्रयासों से बचाने के लिए बाध्य है। हिन्दुस्थान समाचार /संजय

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in