सेंट्रल विस्टा मामले पर अब 29 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सेंट्रल विस्टा मामले पर अब 29 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सेंट्रल विस्टा मामले पर अब 29 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 23 जुलाई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन और सरकारी इमारतों वाले सेंट्रल विस्टा पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के दलीलों के लिए उपलब्ध नहीं होने के कारण किया। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को करेगी। कोर्ट ने पिछली 19 जून को केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने पर्यावरण मंजूरी पर भी आपत्ति जताते हुए याचिका में संशोधन करने की अनुमति मांगी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी थी। कोर्ट ने पिछली 30 अप्रैल को इस मामले पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। याचिका राजीव सूरी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने पिछली 20 मार्च को एक नोटिफिकेशन के जरिये सेंट्रल विस्टा के प्लान को हरी झंडी दे दी। याचिका में कहा गया है कि सेंट्रल विस्टा को नोटिफाई करने का आदेश बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के किया गया है। दिसंबर 2019 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 20 हजार करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट के लैंड यूज बदलने पर एक नोटिस के जरिये आपत्तियां मंगाई थी। इस नोटिफिकेशन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि ये नोटिफिकेशन दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट की धारा 11ए के तहत गैरकानूनी है। डीडीए को इसे नोटिफाई करने का अधिकार नहीं है। याचिका में कहा गया था कि यह नोटिफिकेशन दिल्ली मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन करता है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत/बच्चन-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in