सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा पर हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा पर हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा पर हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने की अनुमति दी

नई दिल्ली, 29 जुलाई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन और सरकारी इमारतों वाले सेंट्रल विस्टा पर रोक की मांग वाली याचिका पर हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने वकील श्याम दीवान को उनके मुवक्किल को हस्तक्षेप याचिका दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। कोर्ट ने कहा कि हस्तक्षेप याचिका केंद्र को मिलने के एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। आज सुनवाई शुरु होते ही कोर्ट ने साफ कर दिया कि वह केवल लैंड यूज के मामले पर दायर याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगी। वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि संसद भवन की भूमि के लिए मिली मंजूरी में सेंट्रल विस्टा का हिस्सा भी शामिल था इसलिए उसके लैंड यूज में बदलाव नहीं किया जा सकता है। पिछले 19 जून को कोर्ट ने केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने पर्यावरण मंजूरी पर भी आपत्ति जताते हुए याचिका में संशोधन करने की अनुमति देने की मांग की थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में संशोधन करने की अनुमति दे दी थी। पिछले 30 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि संसद बनाया जा रहा है इसमें परेशानी की क्या बात है। याचिका राजीव सूरी ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने पिछले 20 मार्च को एक नोटिफिकेशन के जरिये सेंट्रल विस्टा के प्लान को हरी झंडी दे दी गई। याचिका में कहा गया है कि सेंट्रल विस्टा को नोटिफाई करने का आदेश बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के किया गया है। दिसंबर 2019 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बीस हजार करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट के लैंड यूज बदलने पर एक नोटिस के जरिये आपत्तियां मंगाई थी। इस नोटिफिकेशन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि ये नोटिफिकेशन दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट की धारा 11ए के तहत गैरकानूनी है। डीडीए को इसे नोटिफाई करने का अधिकार नहीं है। याचिका में कहा गया था कि यह नोटिफिकेशन दिल्ली मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन करता है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in

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