सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की अर्जी खारिज की, कहा- पुलिस को अपना काम करने दें; सुशांत के परिवार के वकील ने कहा- मुंबई पुलिस रिया की मदद कर रही
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की अर्जी खारिज की, कहा- पुलिस को अपना काम करने दें; सुशांत के परिवार के वकील ने कहा- मुंबई पुलिस रिया की मदद कर रही

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की अर्जी खारिज की, कहा- पुलिस को अपना काम करने दें; सुशांत के परिवार के वकील ने कहा- मुंबई पुलिस रिया की मदद कर रही

सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठ रह हैं। सुशांत के पिता ने पटना में रिया के खिलाफ सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने की एफआईआर दर्ज कराई। अब सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विकास के मुताबिक, मुंबई पुलिस रिया की मदद कर रही है। सिंह ने कहा- जो रिया कुछ दिन पहले तक सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, अब वही जांच रुकवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। यह बताता है कि मुंबई पुलिस रिया की मदद कर रही है। न्यूज एजेंसी से बातचीत में विकास ने कहा, “अगर उन्होंने (रिया ने) सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है तो उन्हें मामले की जांच सीबीआई से कराने की अर्जी देनी चाहिए थी। पटना में एफईआर दर्ज हो चुकी है। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जांच रुकवाने और केस को पटना से मुंबई शिफ्ट कराने की मांग की है। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए कि मुंबई पुलिस उन्हें मदद कर रही है।” गिरफ्तारी का डर पटना में अपने खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद रिया ने वकील सतीश मानशिंदे के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। इसमें उन्होंने पटना में दर्ज मामले को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। रिपोर्ट्स की मानें तो रिया को ये कदम इसलिए उठाना पड़ा, क्योंकि पटना पुलिस उन्हें तलाश रही है। उनको गिरफ्तारी का डर सता रहा है। जानकारी के मुताबिक- बुधवार को पटना पुलिस रिया से पूछताछ के लिए उनके घर पहुंची। लेकिन, यहां रिया और उनका परिवार नहीं मिला। सुशांत के पिता ने कराया है मामला दर्ज 25 जुलाई को सुशांत के पिता केके सिंह ने पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई, जिसका खुलासा तीन दिन बाद यानी 28 जुलाई को हुआ। इसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती, उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शोविक चक्रवर्ती और दो मैनेजर सौमिल चक्रवर्ती और श्रुति मोदी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। एफआईआर में मुख्य रूप से आईपीसी की छह धाराओं 341, 342, 380, 406, 420 और 306 का जिक्र किया गया है। सुशांत के पिता के मुताबिक, उनके बेटे को डर था कि रिया उन्हें उनकी मैनेजर दिशा सलियन (सुशांत की पूर्व मैनेजर जिन्होंने खुदकुशी की थी) के सुसाइड केस में फंसा सकती हैं। क्योंकि दिशा की मौत के बाद रिया ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया था। सुशांत का आरोप है कि रिया ने एक साल में सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले थे। सिंह ने रिया और उनके परिवार पर सुशांत को बंधक बनाने का भी आरोप लगाया है।-newsindialive.in

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