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सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को 11वीं कक्षा के लिए ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी

नई दिल्ली, 17 सितम्बर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल सरकार द्वारा छात्रों को कोई अप्रिय स्थिति का सामना न करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर संतोष व्यक्त किया और 11वीं कक्षा के लिए ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के अपने फैसले को मंजूरी दे दी। न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने कहा, हम राज्य द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से आश्वस्त हैं और ट्रस्ट के अधिकारी सभी सावधानी और आवश्यक कदम उठाएंगे ताकि प्रस्तावित परीक्षा में शामिल होने वाले और कम उम्र के छात्रों को कोई अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। पीठ ने कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर तुरंत आने वाली नहीं है, क्योंकि सितंबर तक तीसरी लहर के आने की संभावना थी। एक हलफनामे में, राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि ऑनलाइन परीक्षा पिछड़े वर्ग के छात्रों को प्रभावित करेगी, जिनके पास कंप्यूटर और मोबाइल फोन तक की पहुंच नहीं है। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार ने कहा कि केरल सरकार ने ठोस स्पष्टीकरण दिया है और कहा कि इस मामले में समग्र ²ष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और संबंधित अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हैं। शीर्ष अदालत ने रसूलशन ए की याचिका पर 3 सितंबर को पारित स्थगन के अपने आदेश को संशोधित किया था, जिसका प्रतिनिधित्व वकील प्रशांत पद्मनाभन ने किया, जिसमें केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। उस समय राज्य सरकार के ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया गया था। शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी। राज्य सरकार ने कहा कि उच्च शिक्षा के उद्देश्यों के लिए 11वीं कक्षा के अंकों को 12वीं कक्षा के अंकों में जोड़ा जाता है, जिससे ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य हो जाता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि वह कोरोना वायरस प्रोटोकॉल से संबंधित सभी उपाए कर रहा है। 3 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में खतरनाक स्थिति का हवाला देते हुए 6 सितंबर से 11वीं कक्षा के लिए ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के केरल सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी, जो देश में लगभग 70 प्रतिशत कोविड मामलों का हिस्सा है। पीठ ने मौखिक रूप से कहा था, केरल में एक खतरनाक स्थिति है। यह देश के लगभग 70 प्रतिशत मामलों में लगभग 30,000 दैनिक मामलों के लिए जिम्मेदार है। कम उम्र के बच्चों को जोखिम में नहीं डाला जा सकता है। --आईएएनएस एसकेके/एएनएम

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