सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, यादव सिंह की जमानत याचिका पर आज ही फैसला ले इलाहाबाद हाईकोर्ट
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, यादव सिंह की जमानत याचिका पर आज ही फैसला ले इलाहाबाद हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, यादव सिंह की जमानत याचिका पर आज ही फैसला ले इलाहाबाद हाईकोर्ट

नई दिल्ली, 08 जुलाई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वो धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपी और नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की जमानत याचिका पर आज ही फैसला कर उसका निपटारा करें। यादव सिंह ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लंबित रहने के दौरान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीबीआई के मुताबिक 14 दिसंबर 2011 से 23 दिसंबर 2011 तक कई इंजीनियरिंग विभाग यादव सिंह के नियंत्रण में थे। यादव सिंह नोएडा अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर थे उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 954.38 करोड़ रुपये के एग्रीमेंट बॉन्ड जारी किए जो 1280 प्रोजेक्ट के लिए थे। 1 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यादव सिंह को जमानत दी थी। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in

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