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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला : शोकावकाश होने के कारण टली सुनवाई, अगली सुनवाई 4 मई को

मथुरा, 19 अप्रैल (हि.स.)। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामले में श्रीकृष्ण मुक्ति आंदोलन समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप ने आर्किलाजिकल सर्वे कराने और आगरा लालकिले के दीवान ए खास की छोटी मस्जिद की सीढ़ियों में दबाए गए भगवान के मूल विग्रह निकलवाने के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक अप्रैल को जो प्रार्थना पत्र दिया था, उस पर सोमवार को शोकावकाश के चलते सुनवाई टल गई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए चार मई की तिथि निर्धारित की है। श्रीकृष्ण मुक्ति आंदोलन समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप एक अप्रैल को आगरा किले के दीवान-ए-खास स्थित छोटी मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमाएं दबी होने की बात कहते हुए अदालत से मांग की है कि इन मूर्तियों को निकलवाया जाए। उन्होंने कहा है कि विभिन्न तात्कालिक लेखकों और इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि मुगल शासक औरंगजेब ने ठाकुर केशवदेव मंदिर का विध्वंस कर मंदिर में मौजूद रत्नजड़ित प्रतिमाओं, मुख्य विग्रह भगवान श्रीकृष्ण और अन्य विग्रहों को मथुरा से आगरा ले जाकर वहां के किले में मौजूद दीवान ए खास की छोटी मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया है। सोमवार श्रीकृष्ण विराजमान और शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी आदि मामले में होने वाली सुनवाई शोकावकाश के कारण नहीं हो सकी। श्रीकृष्ण मुक्ति आंदोलन समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया है कि भगवान श्रीकृष्ण के गर्भगृह को तोड़कर उस पर ईदगाह का निर्माण किया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/महेश

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