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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला : चौथी पिटीशन स्वीकार, प्रतिवादियों को नोटिस जारी

-अब अगली सुनवाई 8 मार्च को मथुरा, 06 फरवरी (हि.स.)। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में दाखिल चौथी पिटीशन पर फैसला सुनाते हुए जिला सेशन न्यायधीश छह की कोर्ट ने शनिवार को वाद स्वीकार कर लिया तथा ठाकुर केशवदेव महाराज मल्लपुरा के सेवायत की ओर से दायर वाद पर अब चार प्रतिवादियों को अदालत ने नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च को तय की गई है। अदालत ने आज मामले में वाद को स्वीकार करने का फैसला सुनाया। इस मामले में बनाए गए चार प्रतिवादी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अगली तारीख 8 मार्च पर प्रतिवादी अपने वकालतनामा दाखिल करेंगे, इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। पवन कुमार शास्त्री मंदिर सेवायत ने बताया श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर 2 फरवरी को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में पिटीशन फ़ाइल की गई थी, कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए वाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पूरी जमीन प्राचीन मंदिर ठाकुर केशव कटरा मंदिर की है, वहां ईदगाह मस्जिद रहने का कोई अधिकार नहीं है। अधिवक्ता देवकीनंदन शर्मा ने बताया कि 2 फरवरी को श्रीकृष्ण जन्म भूमि मामले को लेकर पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए वाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही चार प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अगली सुनवाई 8 मार्च को तय की गयी है। तीन अन्य पिटीशन विचाराधीन- जन्मभूमि मामले में तीन अन्य पिटीशन न्यायालय में फाइल हैं, पहली पिटीशन कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री जिला न्यायालय कोर्ट में 25 सितम्बर को कोर्ट में फाइल की गई। दूसरा पिटीशन 15 दिसम्बर काे भगवान कृष्ण के वंशज मनीष यादव (हिंदू आर्मी संगठन चीफ) ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां फाइल की गई थीं। तीसरी पिटीशन यूनाइटेड हिंदू फ्रंट संस्थान ने 23 दिसम्बर को सिविल जज सीनियर डिविजन कोर्ट में फाइल की थीं। तीनों मामले फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन हैं। उल्लेखनीय है कि ठाकुर केशवदेव महाराज मंदिर मल्लपुरा के सेवायत पवन कुमार शास्त्री ने 02 फरवरी को सिविल जज सीनियर डिविजन नेहा बनौदिया की अदालत में पिटीशन दायर किया था। इसमें श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में स्थित शाही मस्जिद ईदगाह को हटाकर 13.37 एकड़ की पूरी जमीन ठाकुर केशवदेव को सौंपे जाने की मांग की थी। वाद में कहा गया है कि 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के बीच में जो समझौता हुआ था, वह अवैध है। उन्हें समझौता करने का अधिकार ही नहीं था, इसलिए समझौता रद कर दिया जाए। ठाकुर केशवदेव महाराज के सेवायत के रूप में पवन कुमार शास्त्री ने वाद दायर किया। सिविल जज सीनियर डिवीजन के अवकाश पर होने के कारण इंचार्ज एडीजे -6 देवकांत शुक्ला की अदालत में इस मामले में चार फरवरी को सुनवाई हुई। वादी पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित कर लिया था। हिन्दुस्थान समाचार/महेश/रामानुज-hindusthansamachar.in

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