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गोवा में दस विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर 20 अप्रैल को लेंगे फैसला

नई दिल्ली, 06 अप्रैल (हि.स.)। गोवा में कांग्रेस से अलग हुए दस विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर 20 अप्रैल को फैसला लेंगे। विधानसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि स्पीकर 29 अप्रैल को फैसला देंगे। 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे चीफ जस्टिस बोब्डे ने फैसला जल्द लिए जाने की ज़रूरत बताई। इसके बाद स्पीकर ने तारीख में बदलाव कर दिया। बतादें कि 16 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को नोटिस जारी किया था। याचिका गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष गिरीश चोडणकर ने दायर किया है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि अयोग्य ठहराए जाने वाली याचिका अगस्त 2019 के पहले से लंबित है। उस पर स्पीकर को जल्दी फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के दस विधायकों को बीजेपी विधायकों और मंत्रियों के रुप में कार्य करने से रोका जाए। याचिका में कहा गया है कि स्पीकर ने अयोग्यता का फैसला करने के लिए तीन महीने की समयसीमा का उल्लंघन किया है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर विधायक दलबदल के मुद्दे से संबंधित अपने हालिया फैसले में तीन महीने की समय सीमा तय किया है। जुलाई 2019 में गोवा में 15 कांग्रेस विधायकों में से दस ने पार्टी छोड़ दी और भाजपा में विलय कर लिया। इससे सत्तारुढ़ पार्टी की ताकत 27 से बढ़कर 40 हो गई। अगस्त 2019 में कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर राजेश पटनेकर के समक्ष दस विधायकों की अयोग्यता के लिए याचिका दायर किया। ये याचिका अभी तक लंबित है। याचिका में कांग्रेस के दस विधायकों के भाजपा के साथ विलय को चुनौती दी गई है क्योंकि पार्टी या गोवा ईकाई में कोई विभाजन नहीं था। हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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