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छात्रों को दाखिले के दो दिनों के अंदर प्रमाण पत्र जारी करें स्कूल: हाईकोर्ट

नई दिल्ली, 19 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में दिल्ली सरकार से कहा है कि वो सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दे कि वे छात्रों को दाखिला देने के दो दिनों के अंदर दाखिले का प्रमाणपत्र जारी करें। जस्टिस नाजमी वजीरी की बेंच ने इल्मा खान नामक छात्र की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इल्मा खान ने वकील अशोक अग्रवाल के जरिये हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने 24 दिसंबर 2020 को इल्मा खान को दाखिला देने का आदेश दिया था लेकिन दाखिला नहीं मिला। सुनवाई के दौरान अशोक अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि छात्रों को दाखिले का प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता जिसकी वजह से उनके पास दाखिले का प्रमाणपत्र नहीं होता है। कोर्ट ने स्कूल के प्रिंसिपल को इल्मा खान को दाखिला देने के साथ-साथ उसे एक्स्ट्रा क्लास देने का निर्देश दिया। 18 साल की इल्मा ने 2019 में दसवीं कक्षा की परीक्षा दी थी। परीक्षा में उसे एक विषय में कंपार्टमेंट आया। उसने 2019 में कंपार्टमेंट की परीक्षा दी थी लेकिन क्लियर नहीं कर सकी। उसके बाद उसने 2020 में दोबारा कंपार्टमेंट परीक्षा दिया। इल्मा दोबारा भी कंपार्टमेंट क्लियर नहीं कर सकी। वह रेगुलर स्कूल में पढ़ना चाहती थी लेकिन स्कूल ने उसे दाखिला देने से मना कर दिया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि वो इल्मा का दसवीं कक्षा में दोबारा दाखिला दे। अशोक अग्रवाल ने कहा था कि दिल्ली सरकार के स्कूल बच्चों को दाखिला देने से मना करते हैं। उन्होंने कहा था कि 2020 में उनकी ओर से ऐसे करीब 20 मामले हाईकोर्ट में दाखिल किए गए जिनमें या तो दिल्ली हाईकोर्ट ने दाखिला देने का आदेश दिया या खुद दिल्ली सरकार दाखिला देने को तैयार हो गई। उन्होंने कहा था कि कोई न कोई बहाना बनाकर दिल्ली सरकार के स्कूल बच्चों को दाखिला देने से मना करते हैं जिसकी वजह से हजारों बच्चे स्कूल से बाहर रहते हैं। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत

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