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सलमान केस : वर्चुअल सुनवाई के लिए सलमान ने हाईकोर्ट में पेश की याचिका

जोधपुर, 04 फरवरी (हि.स.)। बहुचर्चित काला हिरण शिकार प्रकरण में कोर्ट में लगातार 17 बार हाजरी माफी ले चुके फिल्म अभिनेता सलमान खान अब हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। कोर्ट में स्वयं उपस्थित होने के बजाय अब सलमान वर्चुअली उपस्थित होना चाहता है ताकि मुंबई से सीधे वह कोर्ट में अपनी हाजरी लगा सके। सलमान की याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य व केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। सलमान को जोधपुर की कोर्ट में छह फरवरी को उपस्थित होना है। सलमान की ओर से उनके अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की। इसमें कहा गया कि कोरोना के कारण सलमान जोधपुर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें मुंबई से वर्चुअली उपस्थिति दर्ज कराने की अनुमति प्रदान की जाए। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति और न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। खंडपीठ ने इस मामले में राज्य व केन्द्र सरकार को अपना पक्ष पेश करने को कहा है। अब अगली सुनवाई कल होगी। बता दें कि सलमान खान लगातार 17 बार हाजरी माफी ले चुके हैं। ऐसे में इस बार छह फरवरी को उन्हें हाजरी माफी मिलने की संभावना बहुत कम है। उन्हें कोर्ट में उपस्थिति देने जोधपुर आना पड़ सकता है। जोधपुर आने से बचने के लिए सलमान की तरफ से अब यह याचिका दायर की गई है। ट्रायल कोर्ट से मिल चुकी सजा- गत अप्रैल 2018 में सलमान खान ने ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी थी। इसके बाद वे एक बार कोर्ट में पेश हुए। ढाई साल की इस अवधि में इसके अलावा प्रत्येक पेशी पर वे किसी न किसी कारण से हाजरी माफी लेते रहे हैं। करीब सत्रह बार वे हाजरी माफी का लाभ ले चुके हैं। कोरोना काल में उनकी पहली पेशी 18 अप्रैल को, दूसरी 4 जून को, तीसरी पेशी 16 जुलाई को, चौथी 14 व पांचवी 28 सितम्बर को तथा छठी पेशी 1 दिसम्बर और सात पेशी 16 जनवरी को सलमान की तरफ से कोरोना के नाम पर हाजरी माफी मांगी गई। कोर्ट ने भी कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए हर बार सलमान को हाजरी माफी प्रदान की। अन्य अभिनेताओं को संदेह का मिला था लाभ- काला हिरण शिकार प्रकरण में ट्रायल कोर्ट ने 05 अप्रैल 2018 को सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। सलमान खान को उस समय गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया था। तीन दिन बाद वे कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर रिहा हुए थे। सलमान खान ने उन्हें सुनाई गई पांच साल की सजा को चुनौती दे रखी है। आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने कोर्ट के इस निर्णय को चुनौती दे रखी है। इन मामलों की छह फरवरी को सुनवाई होनी है। हिन्दुस्थान समाचार/सतीश/ संदीप/ रामानुज-hindusthansamachar.in

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