रोज वैली चिटफंड केसः जस्टिस नागेश्वर ने श्रीकांत मोहता की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया
नई दिल्ली, 05 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एल नागेश्वर राव ने रोज वैली चिटफंड घोटाला मामले के आरोपित और बांग्ला फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत मोहता की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। मोहता पर मनी लांड्रिंग का आरोप है। कोर्ट ने मोहता की जमानत याचिका पर 11 जनवरी को उस बेंच के सामने लिस्ट करने का आदेश दिया, जिस बेंच के सदस्य जस्टिस एल नागेश्वर राव नहीं हों। रोज वैली चिटफंड घोटाला मामले में उड़ीसा हाईकोर्ट ने दिसम्बर, 2020 में मोहता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद मोहता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में मोहता करीब दो सालों से जेल में हैं। उन्हें सीबीआई ने जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था। मोहता पर आरोप है कि उन्होंने लोगों से फिल्म बनाने के झूठे आश्वासनों के नाम पर अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के लिए पैसे वसूले। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in