robert-vadra-land-scam-case-now-hearing-on-may-4
robert-vadra-land-scam-case-now-hearing-on-may-4

रॉबर्ट वाड्रा जमीन घोटाला केस : अब चार मई को होगी सुनवाई

जोधपुर, 05 अप्रैल (हि.स.)। जमीन घोटाला तथा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में रॉबर्ट वाड्रा केस में आज सुनवाई नहीं हो पाई। अब यह सुनवाई 4 मई को होगी। उनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। कंपनी स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी तथा बिचौलिए महेश नागर की ओर से पेश की गई याचिका पर सोमवार को भी सुनवाई नहीं हो पाई। जमीन घोटाला व मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर बिचौलिए महेश नागर व स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में विविध आपराधिक याचिका 482 पेश की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए पूर्व में हाईकोर्ट ने मामले में आरोपितों को आंशिक राहत प्रदान करते हुए नो कोर्सिव एक्शन यानी की गिरफ्तारी पर रोक के आदेश दिए थे जबकि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहता है। इस मामले की सुनवाई लगातार टलती जा रही है। कोलायत से जुड़ा है मामला- उल्लेखनीय है कि रॉबर्ट वाड्रा व उनकी मां मौरीन वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने साल 2012 में बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में दलाल महेश नागर के जरिए 270 बीघा जमीन 79 लाख रुपये में खरीदी थी। बीकानेर के कोलायत में भारतीय सेना की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के लिए यह जमीन आवंटित की गई थी। इस जमीन से विस्थापित हुए लोगों के लिए दूसरी जगह पर 1400 बीघा जमीन आवंटित की गई थी लेकिन इस जमीन के फर्जी कागजात तैयार करवाकर वाड्रा की कंपनी को बेच दिया गया। फर्जी तरीके से जमीन को बेचने का मामला उजागर होने से पूर्व ही वाड्रा की कंपनी ने इस जमीन को आगे बेच दिया। मनी लांड्रिंग से जुड़े इस मामले की ईडी ने जांच शुरू की थी। ईडी की पूछताछ से बचने के लिए वाड्रा लंबे अरसे से प्रयास करते आ रहे हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने वाड्रा व अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए वाड्रा को ईडी के समक्ष पेश होकर जांच में सहयोग करने के आदेश दिए थे। इसके बाद वाड्रा जयपुर में ईडी के समक्ष पेश भी हुए थे। केस सुनवाई के अभाव में ईडी नहीं कर पा रही पूछताछ- इस मामले में एक बार फिर ईडी वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है जिसको लेकर ईडी की तरफ से एएसजी राजदीपक रस्तोगी ने राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका में अर्जी पेश कर कोर्ट से आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता बताते हुए इसकी इजाजत मांगी लेकिन आज सुनवाई के अभाव में इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। अब इस मामले में 4 मई को सुनवाई की तारीख तय की गई है। हिन्दुस्थान समाचार/सतीश/संदीप/रामानुज

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in