rajkot-vaccination-or-corona-report-mandatory-for-traders
rajkot-vaccination-or-corona-report-mandatory-for-traders

राजकोट : कारोबारियों के लिए टीका लगवाना या कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य

- राजकोट जिला कलेक्टर ने जिले की छह नगर पालिकाओं में जारी की अधिसूचना राजकोट/अहमदाबाद,10 जून (हि.स.)। राजकोट प्रशासन ने व्यापारियों से लेकर छोटे कारोबारियों को बगैर कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाए कारोबार करने पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। जिला प्रशासन ने जिले की छह नगरपालिकाओं में अधिसूचना जारी की कि दस दिन के अंदर कोरोना वैक्सीन लगवाना होगा। जिला कलेक्टर रेम्या मोहन ने बताया कि राजकोट जिले की छह नगरपालिकाओं उपलेटा, धोराजी, गोंडल, जेतपुर समेत अन्य क्षेत्रों के व्यापारियों, मजदूरों, कारीगरों और अन्य खुदरा विक्रेताओं को टीकाकरण जल्द कराना है। राजकोट जिले में व्यापारियों को वैक्सीन प्रमाण पत्र या 10 दिन की कोरोना की रिपोर्ट की पुलिस जांच करेगी। कोई भी व्यापारी या छोटा और बड़ा व्यवसायी जिसके पास टीकाकरण की रिपोर्ट या प्रमाण पत्र नहीं है, तो उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। यदि बिना टीकाकरण वाला व्यक्ति रिपोर्ट के साथ व्यापार नहीं रहता है, तो वे व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। दुकानें भी नहीं खोल पाएंगे। ऐसे व्यापारियों में सब्जी के खुदरा विक्रेता और थोक व्यापारी, होटल और रेस्तरां के व्यापारी और उनके कर्मचारी, गार्ड, खुदरा विक्रेता, लोहार, बढ़ई, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, शॉपिंग मॉल, व्यापारी और बड़ी दुकानों में बेचने वाले कर्मचारी शामिल हैं। एडी कलेक्टर परिमल पंड्या ने बताया कि इस तरह की अधिसूचना जारी करने के मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगवाना है। हर 10 दिन में कोई भी रिपोर्ट का परीक्षण करने नहीं जाता है। उल्लेखनीय है कि राजकोट नगर निगम अधिक से अधिेक टीकाकरण कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। हालांकि राजकोट में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग का टीकाकरण बहुत धीमा रहा है। विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में, स्लम क्षेत्रों में, श्रमिक, व्यवसायी, फेरीवाले, चालक आदि टीकाकरण कराने से बच रहे है। लेकिन प्रशासन लगातार लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रहा है। हिन्दुस्थान समाचार/हर्ष शाह

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in