विदेश में बैठे एसएफजे प्रमुख पन्नू व साथी के विरुद्ध पंजाब में दो मामले दर्ज
विदेश में बैठे एसएफजे प्रमुख पन्नू व साथी के विरुद्ध पंजाब में दो मामले दर्ज

विदेश में बैठे एसएफजे प्रमुख पन्नू व साथी के विरुद्ध पंजाब में दो मामले दर्ज

भारत का झंडा जलाकर देश के विरुद्ध अपशब्द बोलने का आरोप दलित सुरक्षा सेना ने एससी भाईचारे की भावनाओं को ठेस पहुँचाने पर दी शिकायत फऱवरी में इटली से भारत आये एसएफजे मैंबर जोगिन्द्र सिंह के विरुद्ध भी पर्चा दर्ज चंडीगढ़, 02 जुलाई (हि. स.)। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ग़ैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट के अंतर्गत सिखस फार जस्टिस (एसएफजे) के गुरपतवंत सिंह पन्नू को एक आतंकवादी घोषित किये जाने के एक दिन बाद पंजाब पुलिस ने गुरूवार को पन्नू व उसके सहयोगी, एसएफजे के एक्टिव मैंबर जोगिन्द्र सिंह गुज्जर के खि़लाफ़ अमृतसर और कपूरथला में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है। खालिस्तान का समर्थन करने वाला पन्नू विदेश में रहकर पंजाब में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। एमएचए ने पन्नू को भारत के विरुद्ध अलगाववादी मुहिम को सक्रियता से चलाने और पंजाब के सिख नौजवानों को आतंकवादी कतारों में शामिल होने के लिए उकसाने के लिए आतंकवादी घोषित किया गया है। दलित सुरक्षा सेना (डीएसएस) ने गुरपतवंत पन्नू और उसके साथियों के खि़लाफ़ शिकायत दर्ज करवाई थी और उसके खि़लाफ़ थाना बी /डिविजऩ, पुलिस कमिशनरेट अमृतसर में भारतीय संविधान और भारतीय राष्ट्रीय झंडा जलाने और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए उकसाने के लिए केस दर्ज किया गया था, जिससे देश के समूचे एससी भाईचारे की भावनाओं को ठेस पहुँची थी। दलित सुरक्षा सेना ने अपनी शिकायत में कहा है कि यूएसए आधारित सिखस फार जस्टिस (एसएफजे) संगठन के कानूनी सलाहकार गुरपतवंत सिंह पन्नू और उसके साथी एक वीडियो में भारतीय संविधान और भारतीय राष्ट्रीय झंडे की बेइज़्ज़ती करते देखे गए। वह खालिस्तान जि़ंदाबाद के नारे लगाते हुए भारतीय संविधान और झंडे को आग लगाते देखे गए। शिकायत में कहा गया है कि इन आतंकवादियों की घिनौनी हरकतों ने बहुत बेरहमी से उन आदर्शों की बेइज़्ज़ती की जिस पर भारतीय राज स्थापित हुआ है और इससे समूचे एससी भाईचारे की भावनाओं को ठेस पहुँची है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार गुरपतवंत सिंह पन्नू और उसके साथी अपने कामों और बोले और लिखे शब्दों के कारण देश द्रोही में शामिल पाये गए हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू और उसके सहयोगी अपराध रोकथाम एक्ट, 1971 की धारा 2, भारतीय दंड संहित के सैक्शन 504, 124 -ए और 153 -ए, यूएपीए की धारा 10 (ए) और 13 (1) और एससी /एसटी एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत जुर्म किये हैं। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि दूसरी एफआईआर, जो पीएस भुलत्थ, जि़ला कपूरथला में दर्ज की गई है, जोगिन्द्र सिंह गुज्जर उर्फ गोगा की फरवरी 2020 में भारत में दाखि़ल होने की जानकारी पर आधारित है। इस केस में पन्नू और उसके साथियों पर देशद्रोही और अलगाववादी गतिविधियों का दोष लगाया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जोगिन्द्र सिंह गुज्जर उर्फ गोगा पुत्र अवतार सिंह निवासी अकाल, भुलत्थ और यूएसए आधारित पन्नू और सिखस फार जस्टिस (एसएफजे) के उनके सहयोगी सदस्यों के खि़लाफ़ गैरकानून्नी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट, 1967 की धारा 10 (ए) और (बी), 11, 13 (1) और 17 अधीन एफआईआर (नंबर 49) दर्ज की गई है। हिन्दुस्थान समाचार/संजीव-hindusthansamachar.in

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