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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दी नौदीप कौर को नियमित जमानत

- हरियाणा पुलिस ने 12 फरवरी किया था गिरफ्तार, करनाल जेल में थी बंद चंडीगढ़, 26 फरवरी (हि.स.)। किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार की गई पंजाब की श्रमिक कार्यकर्ता नौदीप कौर को शुक्रवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। वह 12 जनवरी से हरियाणा की करनाल जेल में बंद है। नौदीप ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके आरोप लगाया था कि राज्य पुलिस ने उसको फर्जी केस में फंंसाया है, इसलिए उसे नियमित जमानत दी जाए। पंजाब के मुक्तसर साहिब के तहत गांव ग्यानंदर की रहने वाली नौदीप कौर को सोनीपत पुलिस ने 12 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उन पर कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में हत्या का प्रयास और अवैध वसूली के आरोप हैं। नौदीप कौर हरियाणा के कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में उन मज़दूरों के साथ मिलकर विरोध-प्रदर्शन कर रही थीं जिनके वेतन लंबित थे। पुलिस ने उन्हेंं वहीं से गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए। उन पर हत्या की कोशिश के लिए के तहत मामला दर्ज किए गया। आरोप है कि नौदीप कौर ने पुलिस वालों पर लाठियों से हमला किया। इन दिनों वह करनाल जेल में बंद है। यह मामला तब गंभीर हो गया था, जब यह खबरें आईं थी कि नौदीप कौर का शोषण किया जा रहा है। इसके बाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौदीप को न्याय दिलाने को लेकर मुहिम शुरू हुई है। बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि उनके पास फुटेज हैं जिसमें कौर पुलिस के खिलाफ लोगों को भडक़ा रही थी। वह पुलिस को सबक सिखाने की बात कर रही थी। शुक्रवार को इस केस की सुनवाई के दौरान जज अवनीश झिंगन की अदालत ने उन्हें नियमित जमानत प्रदान कर दी। इसी दौरान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जमानत बांड भरकर नौदीप कौर को रिहा करवा लिया जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनीत

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