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दलित समुदाय के नवदम्पति को सुरक्षा प्रदान करे पुलिसः दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 24 मार्च (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दलित समुदाय के एक शादीशुदा जोड़े को सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। पिछले दिनों मुस्लिम समुदाय की लड़की से शादी करने के चलते भीड़ ने एक लड़के के घर पर हमला कर दिया था। कोर्ट ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। दरअसल, निजामुद्दीन इलाके की सरायकाले खां की हरिजन बस्ती की एक 19 साल की एक मुस्लिम लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन कर दलित समुदाय के 22 वर्षीय युवक से शादी की है। इस शादी से नाराज लोगों ने 20 और 21 मार्च की दरम्यानी रात को लड़के के घर पर हमला किया और जातिगत टिप्पणी की। याचिका में कहा गया है कि भीड़ ने दोनों को मारने की धमकी दी है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील मोनिका अरोड़ा ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि भीड़ एक तंग गली से घुस गई और लड़के के घर के बर्तन और कूलर को तोड़ दिया। भीड़ ने लड़के और उसके परिजनों समेत उसके पड़ोसियों को धमकी दी। एक स्थानीय महिला ने खून की होली की धमकी की। याचिका में कहा गया है कि लड़का और लड़की ने स्थानीय पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की लेकिन इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील नंदिता राव ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में दर्ज एफआईआर में एससी-एसटी एक्ट की धाराएं जोड़ दी गई हैं और याचिकाकर्ता जोड़े को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। पुलिस ने कहा कि जोड़े के घर के बाहर पुलिस बलों की दो प्लाटून और दो पिकेट तैनात किए गए हैं। हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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