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दिल्ली की निचली अदालतों में फिजिकल सुनवाई पर याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाएंः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 20 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली की निचली अदालतों में 18 जनवरी से फिजिकल सुनवाई के हाईकोर्ट के आदेश पर याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे ने कहा कि हमें उम्मीद है कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इसे लेकर जरूरी कदम उठाएंगे। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने बैठक के लिए बुलाया है इसलिए इस मामले की सुनवाई टाली जाए। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि आप याचिका वापस लीजिए और हाईकोर्ट जाइए। हमें लगता है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जरुरी कदम उठाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि पुराने दिनों तक तरह काम हो लेकिन हम स्वास्थ्य प्राधिकार से सलाह लेकर ही कोई फैसला करेंगे। हम स्वास्थ्य के मसले पर वकील से राय नहीं लेंगे। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि आम आदमी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई से न्याय नहीं मिल रहा है। उनकी दलील का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध करते हुए है कि कोर्ट ने एक भी नागरिक को संपर्क करने से रोका नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। याचिका वकीलों कार्तिक नायर, नैन्सी राय और अमित भगत ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट के आदेश में वकीलों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश होने का कोई विकल्प नहीं दिया गया है। याचिका में हाईकोर्ट के पिछले 14 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें दिल्ली की निचली अदालतों में एक दिन छोड़कर फिजिकल सुनवाई करने का आदेश दिया गया है। याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने वकीलों, क्लर्स, कोर्ट स्टाफ और जजों के स्वास्थ्य का ख्याल किए बिना ही ये आदेश जारी कर दिया है। ऐसा करना संविधान की धारा 14, 19 और 21 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया था कि कोरोना के केस अभी भी बढ़ रहे हैं। फिजिकल सुनवाई के लिए मजबूर करना कोरोना के संक्रमण को बढ़ावा दे सकता है। उल्लेखनीय है कि 14 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट की 11 बेंचों में 18 जनवरी से नियमित सुनवाई करने का आदेश जारी किया गया था। हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को भी आदेश दिया है कि 18 जनवरी से हर कोर्ट एक दिन छोड़कर नियमित सुनवाई करे। बाकी दिनों में सभी कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करें। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/वीरेन्द्र-hindusthansamachar.in

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